घरघोड़ा पुलिस ने शनिवार शाम मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1008 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी खिलावन दास महंत काले रंग की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (CG-13-AX-6524) से घरघोड़ा–लैलूंगा रोड की ओर बिक्री के इरादे से जा रहा था। पुलिस टीम ने थाना मुख्य द्वार के सामने बेरिकेडिंग कर नाकाबंदी लगाई। मौके पर पहुंचते ही आरोपी ने दिशा बदलकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। उसके मोटरसाइकिल के हैंडल में लटके सफेद झोले से कुल 126 स्ट्रीप—यानी 1008 नग SPASMO-PROXYVON PLUS कैप्सूल बरामद हुए, जिनकी कीमत 11,188 रुपये आंकी गई। बरामद सामग्री की गवाहों से पहचान कराई गई, जिन्होंने इसे आमतौर पर नशे के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतिबंधित कैप्सूल के रूप में पहचाना।

आधा किलो से ज्यादा वजन ,झोले में तस्करी

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत आरोपी को नोटिस देकर तलाशी संबंधी अधिकारों की जानकारी दी। आरोपी ने सहमति दी, जिसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और पुलिसकर्मियों सहित सभी की तलाशी ली गई। झोले में मिली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तोला गया, जिसमें एक कैप्सूल का वजन 62 मिलीग्राम और कुल कैप्सूल का वजन 624.96 ग्राम पाया गया। जब आरोपी से इन कैप्सूलों के परिवहन या बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, तो उसने लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई अनुमति या कागजात नहीं हैं।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस का कहना है कि देरी होने पर आरोपी माल को नष्ट कर सकता था या फरार हो सकता था, इसलिए तत्काल कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की गई। आरोपी खिलावन दास महंत, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम डोकरबुड़ा, थाना पूंजीपथरा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि आरोपी प्रतिबंधित कैप्सूलों की अवैध बिक्री के लिए इलाके में सक्रिय था, जिसकी आगे जांच की जा रही है।

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