नई समय-सारणी लागू
जिले में अब सभी सरकारी और अशासकीय स्कूल सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। संशोधित व्यवस्था के अनुसार दो पालियों वाले विद्यालयों में पहली पाली सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक संचालित होगी। वहीं एक पाली में चलने वाले स्कूलों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है। शनिवार को सभी विद्यालयों के लिए एक समान समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है।सरगुजा जिले के कलेक्टर के आदेश के बाद यह बदलाव शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के सभी स्तर के स्कूलों पर लागू होगा।
कलेक्टर के आदेश के बाद हुआ फैसला
यह नई समय-सारणी सरगुजा कलेक्टर के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति, बच्चों की सेहत, परिवहन व्यवस्था और सुबह के समय पड़ने वाली ठंड को देखते हुए समय में परिवर्तन आवश्यक था। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को इसी संशोधित समय का पालन करना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों और प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी परिस्थिति में पुराने समय के अनुसार विद्यालय न चलाएँ। साथ ही विभाग समय-समय पर निरीक्षण कर नए आदेश के अनुपालन की समीक्षा भी करेगा।



