छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चंद्रकांत शर्मा उर्फ टिल्लू शर्मा को शर्तों के साथ दी अग्रिम जमानत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चंद्रकांत शर्मा उर्फ टिल्लू शर्मा को बड़ी राहत देते हुए शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है ।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज हुआ था मामला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चंद्रकांत शर्मा उर्फ टिल्लू शर्मा को बड़ी राहत देते हुए शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां छठ पर्व से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इस पोस्ट के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का कहना था कि पोस्ट से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई।
हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी अग्रिम जमानत
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने टिल्लू शर्मा को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा और जमानत की शर्तों का पालन अनिवार्य रहेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा और न ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक गतिविधियों में संलिप्त होगा। जमानत के साथ लगाई गई शर्तों का उल्लंघन होने पर राहत समाप्त की जा सकती है।
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